दिल्लीराज्य

1 जुलाई 2026 से बदल रहे है नियम, क्या होगा जानें

1 जुलाई 2026 से LPG को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं. इंडेन गैस, भारत पेट्रोलियम और भारत गैस के LPG कस्‍टमर्स को बड़ा झटका लगने वाला है. रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी (LPG) और पाइप से आने वाली गैस पीएनजी (PNG) से संबंधित कई नियम बदल गए हैं. अगर बदले हुए नियम के मुताबिक आपने तब्दीलियां नहीं की तो एक गलती आपका गैस कनेक्शन कट भी करा सकती हैं.

इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 जून को भी नियमों में कुछ बदलाव किता था. अब 1 जुलाई से भी कुछ नियम बदलने जा रहे है, जिन्हें जानना उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है.

सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हर घर में गैस सिलेंडर की बुकिंग पर सख्ती बढ़ा दी गई है. सरकार ने दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच का समय बढ़ा दिया है. मतलब ससफ़ है कि आप एक सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे. वहीं गांवों के ग्राहकों के लिए 45 दिन बाद का नियम है.

अब गैस डिलीवरी के समय OTP देना जरूरी है. इसका मतलब है कि सिलेंडर लेने से पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसी के बाद डिलीवरी पूरी मानी जाएगी.

नए नियम के तहत, जिनके पास पहले से ही PNG कनेक्शन है, उनका HP, Inden या भारत गैस LPG कनेक्शन एक महीने के भीतर काट दिया जाएगा. जो उपभोक्ता अपनी मर्जी से LPG कनेक्शन सरेंडर करते है उन्हें एक कूपन मिलेगा जिससे वे जरूरत पड़ने पर बाद में अपना एलपीजी कनेक्शन फिर से एक्टिव कर सकेंगे.

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