छत्तीसगढ़राज्य

प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल एवं टेबलेट बिक्री करने वाले के विरूद्ध एण्ड टू एण्ड विवेचना, आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

बिलासपुर। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी 1. उग्रसेन लोनिया पिता छेडूराम लोनिया उम्र 60 साल 2. मुकेश कुमार लोनिया पिता उग्रसेन लोनिया उम्र 30 साल 3. परमेश्वर लोनिया उर्फ कोंदा पिता लक्ष्मी प्रसाद लोनिया उम्र 31 साल साकिनान ग्राम गुडी लोनिया पारा थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0 से कुल कैप्सूल एवं टेबलेट 4743 नग, कुल वजन 2495.64 ग्राम तथा दो नग मोबाईल कुल वजाप्ता 19,17,930 रूपये को बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करते हुये आरोपियों को 1. उग्रसेन लोनिया 2. मुकेश कुमार लोनिया 3. परमेश्वर लोनिया उर्फ कोंदा को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है, प्रकरण में एण्ड टू एण्ड विवेचना करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. उग्रसेन लोनिया 2. मुकेश कुमार लोनिया 3. परमेश्वर लोनिया उर्फ कोंदा के द्वारा, राहूल अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से संपर्क कर प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल एवं टेबलेट मंगवाना पाये जाने पर, प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल एवं टेबलेट उपलब्ध कराने वाले राहूल अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश के संबंध में तकनीकी साक्ष्य एकत्र किया जाकर, आरोपी राहूल अग्रवाल को गाोविंद नगर मथुरा उत्तर प्रदेश में होने की सूचना से पुलिस उप महानिरीक्षक एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से) द्वारा शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये, जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर श्री पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री तिलेश्वर प्रसाद यादव के दिशा निर्देशन में, थाना सीपत एवं एसीसीयु बिलासपुर की टीम तैयार कर आरोपी राहूल अग्रवाल पिता महेश चंद अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी मथुरा गोविंद नगर उत्तर प्रदेश को उसके सकुनत पर घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लाकर जेल भेजा गया है।

नाम आरोपी – राहूल अग्रवाल पिता महेश चंद अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी मथुरा गोविंद नगर
उत्तर प्रदेश

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