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छत्तीसगढ़राज्य

पैकेज ड्रिंकिंग वाटर विक्रेताओं एवं निर्माताओं तथा नशीली एवं मन, प्रभावी औषधियों के प्रतिष्ठानों की हुई जांच

जिले में नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री और औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित “सही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले में यह अभियान 11 मई तक संचालित किया जाएगा। इसी कड़ी में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर विक्रेताओं एवं निर्माताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, जल निकासी, कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पैकेजिंग प्रक्रिया एवं निर्माण/अवसान तिथि के सही अंकन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठानों को गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वहीं औषधि शाखा द्वारा नशीली एवं मनः प्रभावी औषधियों के थोक विक्रेताओं के यहां भी सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान एक औषधि का नमूना संकलित कर परीक्षण हेतु राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे औषधियों का विक्रय निर्धारित नियमों के अनुसार ही करें तथा सभी लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड संधारित करें। अधिकारियों ने आमजनों से अपील पैकेज्ड पेयजल एवं खाद्य सामग्री का उपयोग करने से पूर्व उसकी निर्माण एवं समाप्ति तिथि की जांच अवश्य करने तथा नकली एवं अवैध उत्पादों से बचने के साथ ही सुरक्षित व गुणवत्तायुक्त वस्तुओं का ही उपयोग करने समझाइश दी है।

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