
थाना प्रभारी निलेश पाण्डेय द्वारा ऑटो/बस चालकों एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि रतनपुर क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह _यातायात पाठशाला_ आगे भी नियमित रूप से स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि “सड़क पर थोड़ी सी सावधानी, आपके और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। नियम तोड़ने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें।”
हेलमेट और सीट बेल्ट : अनिवार्य रूप से पहनें। बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।
नशे की हालत में वाहन न चलाएं : शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है।
ओवर स्पीड : रॉन्ग साइड और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाएं।
सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग : का पालन करें। स्कूली बच्चों को सड़क पार करने के नियम बताए गए।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न दें। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर माता-पिता पर भी कार्रवाई होगी।


