चाइनीज मांझा की वजह से मासूम की मौत पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के कारण एक दर्दनाक घटना में सात वर्षीय मासूम की जान चली गई। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित की गई है।
घटना का विवरण
सात वर्षीय पुष्कर, अपने पिता धनेश साहू के साथ गार्डन घूमने जा रहा था। संतोषी नगर ओवरब्रिज के पास अचानक उसके गले में चाइनीज मांझा फंस गया। मांझा से बच्चे का गला कट गया और तेजी से खून बहाने लगा। आसपास के लोगों की मदद से पुष्कर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
तीसरी घटना: फिर भी जारी है मांझे का उपयोग
राजधानी में चाइनीज मांझा से गला कटने की यह तीसरी घटना है। प्रतिबंध के बावजूद इस खतरनाक मांझे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पतंगबाज इसकी खतरनाक प्रकृति को नजरअंदाज करते हुए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों और अस्पताल की भूमिका
घटना राधाकृष्ण मंदिर के पास की है। धनेश के अनुसार, पुष्कर गार्डन जाने की जिद कर रहा था।