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लोकसभा चुनाव: बिना दस्तावेज के नहीं ले जा सकेंगे 50 हजार रुपए से अधिक रकम, जाँच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड दल को दिए निर्देश…

रायपुर: लोकसभा चुनाव के दौरान बिना दस्तावेजों के 50 हजार रुपए से ज्यादा बड़ी रकम नहीं ले जा सकेंगे। वहीं शराब का अवैध परिवहन, बिना दस्तावेज के प्रचार सामग्री, संदिग्ध सामग्री व वस्तुओं का परिवहन, बिना अनुमति के प्रचार वाहन के खिलाफ नियमानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

बता दें की, लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध सामग्रियों के परिवहन रोकने को लेकर स्थैतिक निगरानी दल एवं फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्यों का प्रशिक्षण रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बन्दे, संयुक्त कलेक्टर अभिलाषा पैकरा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बन्दे ने स्थैतिक दल फ्लाइंग स्क्वाड दल को निष्पक्ष एवं पारदर्शी होकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनावी उद्देश्य से किसी प्रकार की अवैध सामग्री की जब्ती बनाकर उचित कार्यवाही के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित करें। संपूर्ण जांच के दौरान वीडियोग्राफी कराने तथा संदिग्ध सामग्रियों की जब्ती कर एफआईआर कर कोर्ट में मामला प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भरना होगा दैनिक रिपोर्ट-

स्थैतिक निगरानी दल द्वारा चेकपोस्ट में की गई प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण प्रपत्र सी के माध्यम से देना होगा। प्रतिदिन कार्यवाही संबंधित फुटेज मेमोरी कार्ड व्यय लेखा टीम को उपलब्ध कराना होगा। किसी भी कार्यवाही की जानकारी पुलिस अधीक्षक को देनी होगी।

आयकर अधिकारियों की होगी अहम भूमिका-

लोकसभा चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति से नगदी 50 हजार रुपए से अधिक अथवा इस कीमत की सोने-चांदी आदि जब्त होने पर तत्काल आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। इनकम टैक्स विभाग के अधिकृत अधिकारी जब्त रुपए, आभूषण की जांच करेंगे। एफआईआर दर्ज के साथ जब्त रुपए, आभूषण के संबंध में दस्तावेजों की जांच के उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

सभी वाहनों की होगी जांच-

प्रशिक्षण में कहा गया कि किसी भी प्रकार से अवैध सामग्रियां चुनावी प्रायोजन के लिए परिवहन कर एक जगह से दूसरी जगह तक न पहुंचाई जा सके। इसके लिए चेकपोस्ट से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाने चाहिए।

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