नई दिल्ली

फ्लाइट के उड़ान में अगर हो लेटलतीफी तो यात्री आ सकते है बाहर

फ्लाइट के उड़ान में अगर हो लेटलतीफी तो यात्री आ सकते है बाहर

दिल्ली. विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था BCAS ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनमें विमान में सवार होने के बाद उड़ान की रवानगी में लंबा विलंब होने पर यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है. यह नवीनतम निर्देश हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ और उड़ान में देरी के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में आया है. कई बार विमान में सवार होने के बाद यात्री भी लंबे समय तक फंस जाते हैं.

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को कहा कि नए दिशानिर्देश 30 मार्च को एयरलाइन कंपनियों और हवाई अड्डा संचालकों को जारी किए गए थे. अब ये लागू हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि यात्रियों को विमान में सवार होने के बाद लंबे समय बैठे नहीं रहना पड़ेगा.

लंबी उड़ान में देरी होने और अन्य आपात स्थिति के मामले में संबंधित यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी. इसका निर्णय संबंधित एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा.

टारमैक पर यात्रियों ने किया था भोजन
इसी साल 14 जनवरी को इंडिगो की गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट 12 घंटे लेट उड़ान भरने के बाद मुंबई डायवर्ट कर दी गई थी. इससे नाराज यात्री मुंबई हवाई अड्डे के टारमैक पर बैठ गए और भोजन करने लगे. इसके चलते बीसीएएस ने इंडिगो पर 1.20 करोड़ का जुर्माना लगाया था.

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