छत्तीसगढ़राज्य

ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, अनियमितताओं, शासकीय आदेशों की अवहेलना का मामला

गौरेला–पेंड्रा–मरवाही। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत सेमरा के तत्कालीन एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत तरईगांव के सचिव किशन राठौर को गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं, शासकीय आदेशों की अवहेलना तथा अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार जांच में शासकीय प्राथमिक शाला भवन के ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य में नियमों के उल्लंघन, शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग, न्यायालय एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता तथा मनरेगा कार्यों में मशीनों के अवैध उपयोग संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में प्रस्तुत स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इन तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम, 1999 के तहत श्री राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मरवाही निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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