
जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। 1 जुलाई 2026 से एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, आधार, पासपोर्ट, रेलवे, बैंकिंग और इनकम टैक्स समेत कई क्षेत्रों में नए नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर लोगों की जेब, यात्रा और मासिक बजट पर पड़ेगा।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता
व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई है। अब यह सिलेंडर 3,113.50 रुपये की जगह 2,930 रुपये में मिलेगा। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पेट्रोल-डीजल के दाम घटे
प्राइवेट फ्यूल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। साथ ही सरकार ने वेस्ट एशिया संकट के दौरान लागू ईंधन खरीद की सीमा भी समाप्त कर दी है। अब उपभोक्ता बिना किसी सीमा के ईंधन खरीद सकेंगे।
आधार में ईमेल अपडेट अब मुफ्त
यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा निशुल्क कर दी है। पहले इसके लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था। यह सुविधा केवल नए Aadhaar App के माध्यम से उपलब्ध होगी। पुराना mAadhaar App बंद कर दिया गया है।
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
पासपोर्ट शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। अब 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 2,500 रुपये और 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये शुल्क देना होगा। तत्काल सेवा के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।
क्रेडिट कार्ड और एयरपोर्ट लाउंज के नियम बदले
एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के कई क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियम बदल गए हैं। अब मुफ्त लाउंज सुविधा का लाभ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा, जिन्होंने पिछली तिमाही में निर्धारित न्यूनतम खर्च किया होगा।
रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा ट्रेन में प्रतिबंधित या खतरनाक सामान ले जाने पर अब 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति लागू हो गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी और विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकार अगले चार वर्षों में इस योजना पर 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।
आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। निर्धारित समय के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।


