
बिलासपुर। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में नियमित रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सघन एवं सख्त कार्यवाही की जा रही है साथ ही जनजागरुकता के विभिन्न आयामों पर कार्य करते हुए यातायात नियमों के पालन करने तथा सुरक्षा मापदंडों एवं मानकों के निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए वाहन चलाने हेतु आम नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज वाहन चालकों के द्वारा अपने वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न एवं अमानक सायरन लगाने के कारण अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की गई और जिस भी वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न एवं हूटर आदि का प्रयोग कर वाहन चालन की जा रही थी ऐसे वाहनों में सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रकरण तैयार किए गए।
विदित हो कि प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर, हुटर आदि के माध्यम से न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होती है अपितु अत्यधिक तेज आवाज वाली हॉर्न के कारण गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं हृदय रोग व विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीज के लिए घातक भी होती है कई वाहनों में कान फोडू आवाज के कारण मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचता है अतः ऐसे वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा और जिस भी वाहनो में सुरक्षा मानकों एवं मापदडों का उल्लंघन करते हुए हॉर्न लगाई जाएगी उस पर इंड टू इंड कार्यवाही करते हुए ऐसे हॉर्न बेचने वाले दुकान संचालकों पर भी गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा पूर्व में भी ऐसे वाहन चालकों एवं वाहनों पर अभियान चलाकर कार्यवाही की गई है तथा प्रकरण माननीय न्यायालय भेजे गए हैं अतः समस्त वाहन चालकों से विशेष चेतावनी है कि अपने वाहनों में किसी भी तरीके का प्रेशर हॉर्न मोडिफाइड साइलेंसर एवं हूटर आदि का उपयोग न करें ताकि आम नागरिकों को सड़कों पर चलते हुए आकस्मिक बजने वाले आवाज के कारण मानसिक एवं शारीरिक अवसाद जैसे चीजों का सामना न करना पड़े।
यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा आज प्रेशर हॉर्न पर अभियान चलाकर ऐसे प्रेशर हॉर्न लगे 20 बस वाहनों सहित अन्य वाहनों पर सख्त कार्यवाही किया गया है एवं चालान किया गया है वही गंभीर उल्लंघन पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय भेजे गए।


