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Cabinet meeting : महतारी वंधन योजना,तेंदूपत्ता समेत कई योजनाएं लागू,अब हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महतारी वंदन योजना समेत कई योजनाओं पर निर्णय लिए गए हैं।

 

महतारी वंदना योजना 2024 : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है।यह योजना प्रदेश की करोड़ों विवाहित महिलाओं के लिए शुरू की गई है। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है।(Mahtari Vandhan Yojana schemes)इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात् साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

 

महतारी वंदना योजना के लाभ

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना है हर महीने ₹1000 की राशि प्राप्त होने से गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का जीवन यापन आसान हो जाएगा। इस योजना के तहत हर साल महिलाओं के खाते में ₹12000 की राशि प्राप्त होगी।(Mahtari Vandhan Yojana scheme)

 

आवदेन फॉर्म कैसे जमा करे ?

महतारी वंदना योजना का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए आवेदन फार्म जमा करने हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान आप सरकार द्वारा महतारी बंधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे ऑफलाइन प्रक्रिया के दौरान समस्त पात्रता प्राप्त महिलाएं अपने ऑफलाइन आवेदन फॉर्म महतारी वंदना योजना से संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर सकती हैं। इस योजना के आवेदन फार्म जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है।(Mahtari Vandhan Yojana schemes)

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए : 

  • तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे
  • मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।
  •      छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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