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छत्तीसगढ़राज्य

अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग का शिकंजा, 168 लीटर महुआ शराब और 620 किलो लाहन जब्त

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आबकारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रायगढ़ जिले में हाल ही में हुई कार्रवाई में विभाग ने कुल 168 लीटर महुआ कच्ची शराब तथा 620 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर अवैध कारोबारियों पर कड़ा प्रहार किया है।

आबकारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशन में जंगल और नाला किनारे संचालित अवैध भट्टियों पर बड़ी कार्रवाई

कलेक्टर रायगढ़ के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम कलमीडीपा निवासी करम सिंह सिदार को मोटरसाइकिल से 10 लीटर महुआ कच्ची शराब का अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

दो दिनों में दो बड़ी छापेमार कार्रवाई

आबकारी विभाग ने विगत दो दिनों के दौरान जंगल और नाला किनारे संचालित अवैध शराब निर्माण स्थलों पर छापेमार कार्रवाई कर बड़े पैमाने पर शराब एवं लाहन बरामद किया।

आबकारी उप निरीक्षक वृत्त रायगढ़ श्रीमती रागिनी पटेल ने ग्राम बड़गांव के जंगल क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 74 लीटर महुआ कच्ची शराब और 300 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया। वहीं आबकारी उप निरीक्षक वृत्त खरसिया श्री कुशल पटेल ने ग्राम बिलासपुर के नाला किनारे संचालित अवैध शराब निर्माण स्थल पर दबिश देकर 84 लीटर महुआ कच्ची शराब और 320 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों और अवैध नशे के कारोबार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। आबकारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशन में विभाग द्वारा लगातार निगरानी, छापेमारी और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

आबकारी विभाग ने कहा है कि जिले सहित प्रदेशभर में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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