छत्तीसगढ़राज्य

समय पर चालान जमा नहीं करने वाले प्रकरण नियमित रूप से हो रहे सेंड टू रेगुलर कोर्ट

बिलासपुर। पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार नियमित रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के उल्लंघन पर आई टी एम एस के माध्यम से ऑनलाइन चालानी कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है तथा निर्धारित समय अवधि पर चालान शुल्क जमा नहीं किए जाने वाले वाहन चालकों/स्वामियों के चालान ऑनलाइन माध्यम से “ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट” मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर स्वमेव स्थानांतरित हो जा रही है।
सर्वप्रथम वर्चुअल माध्यम से चालान जमा करने का अवसर प्रदान किया जाता है तत्पश्चाप रेगुलर कोर्ट के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई की जाती है ऐसे ही बिलासपुर जिले के यातायात थाना में (वर्चुअल कोर्ट वाले प्रकरण) अगस्त 2025 के पूर्व के प्रकरणों जिनके वाहन स्वामी/चालक के द्वारा ऑनलाइन फाइन जमा नहीं किया गया है उनके ऑनलाइन चालान को माननीय न्यायालय “ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट” हुआ है जिसमें भी वाहन स्वामी/ चालक को नोटिस जारी की जा रही है परंतु वाहन चालकों द्वारा इस संबंध में रुचि लेकर माननीय न्यायालय में चालान जमा नहीं किया जा रहा है और उनके पते कई बार परिवर्तन हो जाने के कारण उन्हें नोटिस की तामिल में कठिनाइयां हो रही है।
अतः ऐसे वाहन स्वामी/ वाहन चालक जिनका ऑनलाइन चालान (वर्चुअल कोर्ट वाले) मोटर यान अधिनियम में फाइन किया गया है वह प्रत्येक दिवस में प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर फाइन अदा कर अपने प्रकरण का निराकरण कर सकते हैं।
प्रकरणों के निराकरण हेतु उपस्थित नहीं होने वाले वाहन चालकों/ वाहन स्वामी माननीय न्यायालय उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रकरण में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर निलंबन की प्रक्रिया की जाएगी। तत्पश्चात गाड़ी नियमानुसार जप्त की जाएगी।
समस्त वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से यातायात पुलिस बिलासपुर की विशेष अपील है कि यातायात नियमों का समुचित पालन करते हुए ही वाहनों का चालन करें ताकि सड़कों पर सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा की स्थिति निर्मित ना हो।

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