छत्तीसगढ़राज्य

निर्वाचक नामावली तैयार करने रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मार्गदर्शन में आज यहां अटल नगर नया रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में वीसी के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नर्रेन्द्र भुरे ने उपस्थित सभी अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्व एवं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने कहा। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में अवश्य रूप से जोड़ा जावें। आयोग द्वारा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक सटीक और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। मास्टर ट्रेनर द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जिला स्तर के मास्टर ट्रेनरों को मतदाता सूची तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया अद्यतन नियम एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में मतदाता सूची तैयार करने में किसी भी प्रकार के गलती या त्रुटि से बचने के उपायों के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदाता पंजीकरण, नामांकन और सूची में सुधार जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया साथ ही डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। आयोग के सचिव डॉ. भुरे ने गतदिवस आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिये जारी कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने को कहा, उन्होंने मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियानों को सक्रियता से करने को कहा ताकि अधिक से अधिक लोग मताधिकार का उपयोग कर सकें।
मास्टर ट्रेनर द्वारा अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति प्राप्ति एवं निराकरण, प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में आवश्यक संशोधन एवं साफ्टवेयर में प्रविष्टि, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण, अपील, राजनैतिक दल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निर्वाचक नामावली अभिकर्ता की नियुक्ति तथा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार (जाबो) के संबंध में विस्तार से बताया गया। आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर  द्वारा प्रशिक्षण में पूछे गये प्रश्नों का समाधान भी दिया गया।

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