
बिलासपुर। प्रार्थी राममूर्ति साहू पिता दशरथ लाल साहू उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 56, चांटीडीह सरकण्डा का रिपोर्ट दर्ज कराया कि 30 मई को वह अपने ससुराल से वापस चांटीडीह जा रहा था रात्रि करीब 11.45 बजे शनिचरी शराब भट्ठी से पहले नया बैराज के सामने चांटीडीह मोड़ के पास मोबाईल से बात कर रहा था कि उसी समय वहां पर खड़े दो लड़के आये और मोबाईल एवं गले में पहने सोने के चैन को झपटा मारकर छिनकर बैराज की ओर भाग गये है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया जाकर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी मनीष गंधर्व उर्फ दादू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है, प्रकरण में आरोपी अंकित साहू फरार था जिसकी पतासाजी किया जा रहा था कि 7 जून को सूचना मिला कि अंकित साहू शनिचरी रपटा में सोने चांदी के जेवर बिक्री करने के लिए घूम रहा है, उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह को अवगत कराने पर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर मौके पर भेजा गया जहां आरोपी अंकित साहू को घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने पर अपने साथी दादू उर्फ मनीष गंधर्व के साथ मिलकर प्रार्थी राममूर्ति साहू से झपटमारी करना स्वीकार करते हुये बताया कि चिंगराजपारा में भी एक मकान में अपने अन्य साथी अनीश मेमन के साथ मिलकर सोने चांदी के जेवर किमती करीब 200000रू. का चोरी करना एवं कुछ जेवर को रतनपुर के ज्वेलर्स पंकज सोनी के पास 30000रू. में बिक्री करना एवं इसके साथी अनीश मेमन अपनी मां शबाना बेगम के माध्यम से छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक में कुछ जेवर को गिरवी रखना बताते हुये अपने पास रखे जेवर बरामद कराये, उक्त बरामद जेवर के संबंध में पतासाजी करने पर दिनांक 05.06.2025 को प्रार्थिया अनुपा साहू निवासी चिंगराजपारा के रिपोर्ट पर दर्ज अपराध क्रमांक 805/2025 धारा 331(4) 305(ए) बीएनस का मशरूका होना पाये जाने पर उक्त मशरूका प्रकरण में वाजाप्ता शुमार किया गया एवं चोरी के जेवर खरीदी करने वाले सुनार पंकज सोनी पिता रमेश सोनी उम्र 32 वर्ष निवासी बनियापारा रतनपुर एवं आरोपी अनीश मेमन के मा शबाना बेगम पति शाहिद खान उम्र 22 वर्ष निवासी रतनपुर बड़ी बाजार हा.मु. नूतन चौक सरकण्डा को विधिवत् गिरफ्तार कर बिहार राज्य विरूद्ध अर्नेस कुमार में पारित उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही किया गया एवं आरोपी अंकित साहू को उक्त दोनो प्रकरणों में पृथक-पृथक एवं आरोपी अनीश मेमन को अप.क्र. 805/25 में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस थाना सरकंडा से प्र आर प्रमोद सिंह, प्र आर बलवीर सिंह, आर विवेक राय, आर विकास यादव, आर एस के पाटले और आर संजीव जांगड़े का उल्लेखनीय योगदान रहा है जिनकी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सराहना की गई है।
नाम आरोपी:-
01. अंकित साहू पिता गजेन्द्र साहू उम्र 23 वर्ष निवासी खरगहना थाना कोटा, हा.मु. चांटीडीह सब्जीमण्डी सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
02. अनीश मेमन उर्फ परवेज पिता साहिद मेमन उम्र 22 वर्ष निवासी रतनपुर बड़ी बाजार, हा.मु. नूतन चौक सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)