छत्तीसगढ़राज्य

कार की छत में सवार होकर स्टंटिंग, 5300 रुपए जुर्माना

बिलासपुर। विगत रात्रि को मध्य रात्रि के बाद अग्रसेन चौक में कार क्रमांक CG 10, BQ , 0007 में तीन युवकों के द्वारा कार के ऊपर बैठकर स्टंट बाजी करने का वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया के विभिन्न साइटों में वायरल हुई थी एवं उक्त संबंध में नागरिकों के माध्यम से भी शिकायत विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से की गई थी।
उक्त संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा तत्काल ही यातायात पुलिस एवं संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि उक्त वाहन चालक के विरुद्ध सख्त से सख्त यातायात नियमों की उल्लंघन करने पर मोटर यान अधिनियम के नियमानुसार के तहत बड़ी से बड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही साथ उक्त उपद्रवी एवं स्टंटबाजो के विरुद्ध शहर में प्रमुख रहवासी क्षेत्र में स्टंटबाजी करके लोगों में अशांति फैलाने के विरोध में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जावे।
उक्त आदेश के परिपालन में यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में तत्काल ही उक्त वाहन चालक के वाहन का नंबर ट्रेस कर उसके घर पर नोटिस भेज कर, नोटिस शामिल कराई गई। तत्पश्चात वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 189, 119/177 के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए 5300 समन शुल्क जमा कराई गई। साथ ही वाहन में सवार होकर स्टंटिंग करने वाले वाहन चालक एवं उनके सहयोगियों सहित तीनो युवकों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में धारा 170/ 126,135 बी एन एस एस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय पेश की गई।
इस दौरान युवकों के माता-पिता अभिभावकों को भी युवकों के इस तरह के व्यवहार पर समझाइस एवं नियंत्रण बनाए रखने हेतु सुझाव दिया गया ताकि भविष्य में उनके द्वारा इस तरीके का स्टंट बाजी करके न सिर्फ स्वयं के जान को जोखिम में डालें न हीं अन्य इनोसेंट वाहन चालकों के मध्य भय पैदा करते हुए उनके जान को जोखिम में होने की स्थिति निर्मित करें।
उक्त कार्रवाई में थाना यातायात अधिकारी कर्मचारी व थाना सिविल लाइन थाना प्रभारी सुमत साहू एवं अन्य थाना स्टाफ का सक्रिय योगदान रहा।

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