छत्तीसगढ़राज्य

रायपुर में चैट्रीचन्द्र पर्व पर मांस – मटन की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंधित

रायपुर। सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में चैट्रीचन्द्र पर्व 30 मार्च 2025 को मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से चैट्रीचन्द्र पर्व दिनांक 30 मार्च 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। चैट्रीचन्द्र पर्व दिनांक 30 मार्च 2025 को किसी भी दुकान में मांस – मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस – मटन जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी। चैट्रीचन्द्र पर्व 30 मार्च 2025 को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने – अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस – मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button