छत्तीसगढ़राज्य

ऑनलाइन सायबर फ्राॅड के अवैध लेन-देन, फर्जी बैंक अकाउंट धारको पर पुलिस का प्रहार

बिलासपुर। डॉ. संजीव शुक्ला पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर के निर्देशन एवं रजनेश सिंह पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के मार्गदर्शन में ’’म्यूल अकाउंट’’ के विरूद्ध साइबर क्राईम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने हेतु योजना तैयार कर रेंज साइबर थाना बिलासपुर को निर्देशित किया गया था। प्रारम्भिक जांच पर नेशनल साइबर क्राईम पोर्टल में संदिग्ध्य पाये गय बैंक खातो को चिन्हांकित किया गया है ’’म्यूल बैंक’’ अकाउंट की जांच की गई। जांच कार्यवाही में पीड़ितों की पहचान कर उनसे घटना के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया। साइबर क्राईम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजेक्शन, एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने तथा अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया। रेंज सायबर थाना बिलासपुर एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा बिलासपुर के विभिन्न थानों के लगभग 100 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियोें की अलग अलग 20 से अधिक टीमें बनाकर आरोपियों की पतासाजी करते हुये 01 पी.ओ.एस. एजेंट (फर्जी सिम कार्ड बेचने वाला) एवं कोटक महिन्द्रा बैंक व एक्सिस बैंक कर्मचारी सहित म्यूल बैंक अकाउंट दूसरे के नाम से होना पाये जाने पर पूछताछ व तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों से कनेक्ट होने पर कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खातों में फ्रॉड की करीब 97 लाख रू होल्ड कराया गया है, जो विभिन्न राज्यों के पीड़ितों के है, जिनसे संपर्क कर उनका रकम वापस कराया जाएगा।
नाम गिरफ्तार आरोपी:-
01. सत्यनारायण पटेल पिता स्व. मंगलू पटेल उम्र 48 साल निवासी ग्राम सेंदरी आवासपारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
02. राकेश भेड़पाल पिता रामनाथ भेड़पाल उम्र 26 साल निवासी ग्राम सेंदरी भेड़पाल मोहल्ला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
03. दुर्गेश केंवट पिता सीताराम केंवट उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं. 18 आवासपारा सेंदरी थाना कोनी बिलासपुर (छ.ग.)
04. शिवशंकर यादव पिता लक्ष्मण यादव उम्र 19 साल निवासी तारबाहर डीपुपारा गगन अपार्टमेंट के पास, थाना तारबाहर जिला बिलासपुर (छ.ग.)
05. राजकुमार पाल पिता शिवनाथ पाल उम्र 44 साल निवासी ग्राम सेंदरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
06. नंदकुमार केंवट पिता समारू केंवट उम्र 27 साल निवासी ग्राम इटवा पाली, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
07. दीपेश कुमार निर्मलकर पिता राजा राम निर्मलकर उम्र 24 साल निवासी तारबाहर नगीना मस्जिद के पास, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
08. सुरेश सिंह पिता रतन सिंह उम्र 58 साल निवासी सेंदरी वार्ड नं. 01 हाई स्कुल के पास थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
09. शेखर चतुर्थी पिता रामचरण चतुर्थी उम्र 23 वर्ष साकिन कोटा थाना कोटा हा.मु. शुभम विहार मंगला थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.)
10. रोशन कुमार साहू पिता लखन लाल साहू उम्र 25 वर्ष साकिन लिमतरा थाना सक्ती जिला सक्ती हा.मु. अज्ञेय नगर थाना तारबाहर जिला बिलासपुर (छ.ग.)
11. कुनाल मंडावी पिता भुवन कुमार मंडावी उम्र 21 वर्ष साकिन वार्ड क 19 बलौदाबाजार थाना सिटीकोतवाली जिला बलौदाबजार (छ.ग.)
12. प्रथम सोनी पिता उदय सोनी उम्र 19 वर्ष साकिन वार्ड क पुरानी बस्ती .. करगीरोड कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
13. दिपांशु साहू पिता देवी प्रसाद साहू उम्र 19 वर्ष साकिन वार्ड क 10 कोटा 11. श्राना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
14. अमन तिवारी पिता श्री लक्ष्मीनरायण तिवारी उम्र 21 वर्ष साकिन वार्ड क 10 कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
15. रामलाल यादव पिता भूषण यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम खैरा थाना मस्तूरी बिलासपुर (छ.ग.)
16. अमित पाल पिता हिमांचल पाल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम खैरा जयरामनगर थाना मस्तूरी बिलासपुर (छ.ग.)
17. अब्दुल रशिंद पिता अब्दुल मजीद उम्र 40 वर्ष साकिन वार्ड क 26 तालापारा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.)
18. मुख्तार खान पिता रशिद खान उम्र 25 वर्ष साकिन तालापारा महामाया मंदिर के पास थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.)
19. गुज्जला जगदीश कुमार पिता जी. कामेश्वर राव उम्र 30 वर्ष साकिन हेमूनगर कल्यूरी स्कूल के बगल में थाना तोरखा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

-ः बिलासपुर पुलिस की अपील:-

क्या होता है ’’मनी म्यूल’’:-
’’मनी म्यूल’’ उस व्यक्ति को कहते है जिसके बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट या अन्य वित्तीय माध्यमों का उपयोग साइबर अपराधी ठगी की रकम या अवैध धन को को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में करते हैं।

’’मनी म्यूल’ के काम करने का तरीका:-
⏩ साइबर अपराधी गैरकानूनी तरीकों से पैसे प्राप्त करते हैं।
⏩ ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए उनको बैंक खाते या वॉलेट की जरूरत पड़ती है, इसके लिए ठग मनी म्यूल बनाते है, किसी व्यक्ति को पैसा नौकरी, इनाम या निवेश का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं।
⏩ मनी म्यूल अवैध धन को अपने खाते से किसी और खाते में भेजता है, जिससे अपराधियों की पहचान छिपी रहे।
⏩ आसान और जल्दी पैसा कमाने का लालच व साइबर अपराधियो के प्लान को नही समझ पाने के कारण लोग मनी म्यूल बन जाते है।
’’कानूनी कार्यवाही’’
⏩ अगर आप मनी म्यूल हो बेनिफिशियरी खाते के रूप में आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग सकते हैं।
⏩ बैंक खाते और संपत्तियों को जप्त किया जा सकता है।
⏩ जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति अनजाने में शामिल हुआ हो।
⏩ धारा 3(5) बी.एन.एस. के तहत मनि म्युल भी उस अपराध के लिए उतना ही जिम्मेदार होगा जितना की मुख्य अपराधी।
’’बचने के उपाय’’
⏩ अनजान स्रोतों से धन प्राप्त करने से बचें।
⏩ अपने बैंक खाते और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखें।
⏩ यदि आपके खाते में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो तुरंत संबंधित बैंक या पुलिस को सूचित करें।

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