छत्तीसगढ़राज्य

देर रात तक डीजे बजाने वाले पर पुलिस का प्रहार, कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही   

बिलासपुर। छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. पर प्रतिबंध लगाते हुये समय सीमा निर्धारित करते हुये डीजे संचालन के संबंध में गाईड लाईन जारी कर डीजे संचालन प्रतिबंधित किया गया है, जिससे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा डीजे संचालकों को आवष्यक निर्देषित करते हुये माननीय न्यायालय के निर्देषों का पालन करने समझाईष देते हुये नियमों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने बाबत् थानों को निर्देषित किया गया था, जिसके परिपालन में थाना क्षेत्र में लगातार भ्रमण एवं पेट्रोलिंग किया जा रहा था कि 06.09.2025 के रात्रि करीब 10.30 बजे सूचना मिला कि जबड़ापारा में काफी तेज आवाज में बेसुरे ढंग से डी.जे. बज रहा है, जिससे आने-जाने वाले लोगों एवं आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये, जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम मौके पर तत्काल सूचना तस्दीक हेतु भेजा गया जहां डी.जे. का संचालक शंकरलाल निषाद द्वारा बेसुरे ढंग से काफी तेज आवाज में डी.जे. बजा रहा था, जिसे विधिवत् अनुमति के संबंध में पूछताछ करने पर कोई अनुमति नहीं होना बताने पर डी.जे. साउण्ड सिस्टम एवं माजदा वाहन को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत् विधिवत् कार्यवाही किया गया है।
नाम आरोपी:-
विकास यादव पिता हरिशचंद्र यादव उम्र 28 वर्ष निवासी काली मंदिर के पास गोड़पारा तिफरा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

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