
बिलासपुर: बिलासपुर पुलिस ने कबाड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तांबा के कबाड़ से भरे दो पिकअप को जब्त किया है। जिसकी जांच के बाद जीएसटी विभाग ने 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में छापामार कर 2 लाख 50 हजार रुपये का कबाड़ भी ज़ब्त किया है।
दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील रेलवानी तांबा से भरा हुआ कबाड़ 2 पिकअप के जरिए रायपुर की ओर से लेकर आ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनो पिकअप को रोककर चेक किया। दोनों पिकअप में करीब चार टन तांबे का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था, जिसका जीएसटी बिल नहीं था। इस मामले में धारा 102 की कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग को सूचना दी गई। जीएसटी विभाग द्वारा जांच के बाद जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी पर 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने सुनील रेलवानी के इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा स्थित कबाड़ गोदाम में छापा मारा। जहां पर तांबे और पीतल के बहुत से कबाड़ सामग्री मिले, जिनका बिल प्रस्तुत नहीं करने पर सभी सामान को धारा 102 के तहत जब्त कर सिरगिट्टी थाना में रखा गया। गोदाम में जब्त किए गए कबाड़ सामग्री की कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये है। सुनील रेलवानी के कबाड़ दुकान में वैध बिल की मांग की गई है, बिल प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई की जाएगी।