छत्तीसगढ़राज्य

बायो डीजल बेचने अनुमति जरूरी, बिना अनुमति बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने बिना अनुमति के बायोडीजल की बिक्री करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बायोडीजल की बिक्री करने के लिए खाद्य विभाग की अनुमति अनिवार्य है। बायोडीजल के अवैध व्यापार और गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने मानक प्रक्रिया संहित जारी किया है। जिन व्यक्तियों को जैव डीजल निर्माता एवं आउटलेट्स के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना हैं, वे खाद्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही विभागीय वेबसाइट में निर्माता और आउटलेट्स के बारे में जानकारी अपडेट कराना भी अनिवार्य है। जिले में वर्तमान में संचालित जैव-डीजल खुदरा बिक्री केंद्रों का विभाग द्वारा जारी मानक प्रक्रिया सहित जांच की जाएगी। बायोडीजल का व्यापार करने वाले खाद्य विभाग में आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिले में जैव-डीजल की बिक्री निर्माता और आउटलेट्स के स्वामी द्वारा अनियमित्ता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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