छत्तीसगढ़

कांकेर: 242 वार्डों में अनुसूचित जनजाति के अभाव में पंच पद आरक्षण रद्द

उत्तर बस्तर कांकेर — कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कोयलीबेड़ा (पखांजूर) जनपद की 52 ग्राम पंचायतों के 242 वार्डों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाता न पाए जाने के कारण पंच पद के आरक्षण को अपवर्जित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129(ड) के तहत जारी किया गया।

इन पंचायतों में आरक्षण अपवर्जित

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर की रिपोर्ट के आधार पर आलोर, प्रेमनगर, द्वारिकापुरी, यशवंतनगर, बापूनगर, कोयगांव, विवेकानंदनगर, देवपुर, कल्याणपुर, रविंद्रनगर, हांकेर, मायापुर, बैकुंठपुर, रामकृष्णपुर, हरिहरपुर, चांदीपुर, चाणक्यपुरी, पित्तभोड़िया, छोटेकापसी, कृष्णनगर, सत्यनगर, ऐसेबेड़ा, बलरामपुर, भिंगीडार, चंदनपुर, श्यामनगर, माटोली, लखनपुर, दुर्गापुर, पेनकोड़ो, इंद्रप्रस्थ, पुरुषोत्तमनगर, उदयपुर, जयश्रीनगर, वनश्रीनगर, श्रीपुर, मरोड़ा, लक्ष्मीपुर, जनकपुर, विजयपुर, पाडेंगा, बांदे कॉलोनी, नागलदंड, हनुमानपुर, विष्णुपुर, कुरेनार, विकासपल्ली, राधानगर, गोविंदपुर, जानकीनगर, स्वरूपनगर और ओरछागांव के वार्डों में अनुसूचित जनजाति के मतदाता न होने से आरक्षण हटा दिया गया।


28 पंचायतों में बरकरार रहेगा आरक्षण

वहीं, 28 ग्राम पंचायतों के 53 वार्डों में आरक्षित वर्ग के मतदाता पाए जाने के कारण वहां आरक्षण जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें मण्डागांव, मदले, विवेकानंदनगर, कल्याणपुर, बैकुंठपुर, रामकृष्णपुर, हरिहरपुर, सत्यनगर, बलरामपुर, गुड़ाबेड़ा, केसेकोड़ी, लखनपुर, इंद्रप्रस्थ, माचपल्ली, मरोड़ा, लक्ष्मीपुर, शंकरनगर, पाडेंगा, कुरेनार, विकासपल्ली, उलिया, ताड़ावायली, कंदाड़ी, सितरम, पानीडोबीर, गोविंदपुर, जानकीनगर और स्वरूपनगर शामिल हैं।

कलेक्टर ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया कि जहां अनुसूचित जनजाति के मतदाता मौजूद हैं, वहां आरक्षण को यथावत रखा जाए।

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