बिलासपुर। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दुर्गा प्रसाद पाण्डेय पिता सुन्दर लाल पाण्डेय उम्र 48 वर्ष निवासी मंगला नगर कोरबा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम चिल्हाटी स्थित भूमि खसरा नम्बर 237/86, 239/68 रकबा 1670 वर्गफिट भूमि को विक्रेता अमित कुमार तिवारी द्वारा मुख्तियार आम दिनेश कुमार टण्डन एवं खसरा नम्बर 237/20, 239/12 रकबा 1500 वर्ग फिट भूमि को विक्रेता कालीचरण प्रसाद से खरीदकर रजिस्ट्री कराया था। बाद में जानकारी हुआ कि उक्त भूमि के स्वामी अन्य व्यक्ति है और उक्त भूमि को बिक्री नहीं किया गया है। गजेन्द्र जांगड़े, रवि मिश्रा, फेकूराम व अन्य फर्जी व्यक्तियों द्वारा दुसरे के जमीन को दिखाकर अपना जमीन बताकर बिक्री कर रकम लेकर धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट अपराध क्रमांक 144/2018 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान पूर्व में आरोपी गजेन्द्र सिंह जांगड़े और रवि मिश्रा को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश कर धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् विवेचना जारी रखा गया था। प्रकरण में साक्ष्य संकलन एवं अन्य आरोपियों की पतातलाश की जा रही थी कि आज दिनांक 09.10.2024 को सूचना मिली कि प्रकरण के आरोपी फेकूराम अपने सकुनत पर है, थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर उप निरी. कृष्णा साहू के हमराह टीम भेजकर आरोपी फेकूराम को उसके सकुनत में घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
नाम आरोपी:-
फेकूराम पिता स्व भुखऊ राम धोबी उम्र 60 वर्ष पता ग्राम सुकदा थाना डभरा जिला सकती छत्तीसगढ़