छत्तीसगढ़राज्य

60 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग, डेवलपर के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर के निर्देश

रायपुर। आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल और कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता सहित रायपुर नगर निगम जोन 8 के नगर निवेश विभाग के अन्य सम्बंधित निगम अधिकारियों की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 हीरापुर जरवाय क्षेत्र अंतर्गत वाशु लॉजिस्टिक पार्क मेसर्स सी के डेवलपर्स प्रो स्वप्निल अग्रवाल पिता चंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा लिए तथा बिना नगर पालिक निगम रायपुर से कॉलोनी विकास अनुमति के लगभग 60 एकड़ भूमि में खसरा नंबर 2/24-39-45-46-66-74, 4/3, 5/2, 6/4, 7/4, 10/2-3-4, 12/1-3, 15/6-11, 16/2 पर अवैध प्लाटिंग की गयी थी, जिसे रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 की नगर निवेश विभाग की टीम ने जेसीबी ,पोकलेन मशीन की सहायता से स्थल पर किये गए अवैध सी सी रोड को तोड़ने की कार्यवाही की गयी एवं अवैध मुरूम रोड को काटा एवं एवं बिना अनुमति के निर्मित 10 बॉउंड्रीवाल सहित अवैध प्लॉटिंग कर बना रहे अवैध भवनो को हटाने की कार्यवाही की गयी गया। अवैध प्लॉटिंग करने वाले के विरुद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही करने सम्बंधित क्षेत्र के पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करने हेतु निर्देशानुसार पत्र लिखा गया है।

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