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हाईकोर्ट ने कलेक्टर और सिविल सर्जन के लापरवाही पर दायर की याचिका, एक-एक लाख रुपए भुगतान करने का दिया आदेश…

90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर याचिका दायर करने की अवधि से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।

बिलासपुर: दिव्यांगजनों के रिकार्ड सिविल सर्जन कार्यालय में नहीं होने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने कहा, इस लापरवाही के लिए कलेक्टर और सिविल सर्जन को आदिवासी युवकों को एक-एक लाख रुपए का भुगतान करना होगा। 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर याचिका दायर करने की अवधि से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने 29 मई 2015 को विविध परिचारक के पद के लिए समूह डी में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच एनएमडीसी द्वारा जांच की गई। जांच में पता चला कि याचिकाकर्ताओं के प्रमाण पत्र संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं है। जानकारी के अनुसार, विजय कुमार यादव व महेश राम की याचिका पर जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।

एनएमडीसी ने जांच के दौरान सिविल सर्जन दफ्तर ने एनएमडीसी को सूचित किया कि विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन रिकार्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने पर इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है। प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने पर एनएमडीसी ने दोनों युवकों को पात्रता सूची से बाहर कर दिया। इस पर सिविल सर्जन कार्यालय से सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया और याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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