छत्तीसगढ़राज्य

निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रषासक डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेषानुसार एवं नगर निगम आयुक्त अबिनाष मिश्रा के निर्देषानुसार नगर निगम सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा प्रति सप्ताह शुक्रवार को संध्या कार्यालयीन समय में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली जा रही है एवं समस्याओं के निराकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। आज नगर निगम सामान्य प्रषासन विभाग की प्रभारी अपर आयुक्त कृष्णा खटीक ने नगर निगम के कर्मचारियों की बैठक ली एवं उनसे उनकी समस्याओं को पूछकर जानकारी ली और उन्हें विगत शुक्रवार को बतायी गयी समस्याओं के संबंध में निराकरण की कार्यवाही से अवगत करवाया।
प्रभारी अपर आयुक्त ने बैठक में सभी कर्मचारियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली । प्रभारी अपर आयुक्त ने कर्मचारियों द्वारा बतायी समस्याओं पर नगर निगम मुख्यालय में भिक्षा मांगने एवं फेरी वालो के कार्यालय भवन में प्रवेष करने पर रोक लगाने आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष संबंधितों को दिये है। साथ ही नगर निगम आने वाली नगर निगम की वाहनों एवं निजी वाहनों की तत्काल पहचान हेतु वाहनो पर स्टीकर लगाने शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये है।
प्रभारी अपर आयुक्त ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को दुपहिया वाहन चलाते समय कार्यालय आते समय सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने एवं 4 पहिया वाहन से आने वालो को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाने के निर्देष दिये है। उन्होने जानकारी दी कि सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 से जिला पुलिस प्रषासन एवं यातायात पुलिस के सहयोग से रायपुर जिला प्रषासन के मार्गदर्षन में हेलमेट लगाने एवं सीट बेल्ट लगाने के यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन करवाने नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार कडी कार्यवाही लगातार अभियान चलाकर की जायेगी। प्रभारी अपर आयुक्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालयीन दिवस में दिये गये आदेषानुसार कार्यालय में सुबह 10 बजे से पूर्व पहंुचने एवं संध्या 5ः30 बजे के पष्चात ही कार्यालय से रवाना होने के निर्देष दिये। अन्यथा नियमानुसार संबंधितों पर कडी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

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