छत्तीसगढ़राज्य

गर्ल्स हॉस्टल महोबा बाजार पर 10 हजार रूपये का जुर्माना

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के आदेशानुसार एवं अपर आयुक्त यू. एस. अग्रवाल एवं जोन 7 जोन कमिश्नर प्रीति सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 7 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा उप अभियंता रुचिका मिश्रा सहित सम्बंधित अधिकारियों की उपस्थिति में निगम जोन 7 क्षेत्र के तहत कोटा मार्ग में क्रेस्ट ग्रीन के पास शासकीय सम्पति का विरुपण करने पर विद्युत पोलों में प्रचार विज्ञापन लगाए जाने पर सम्बंधित श्रीराम सेवा सदन गर्ल्स हॉस्टल महोबा बाजार के संचालक को नोटिस देते हुए सम्पति का विरुपण किये जाने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया है. वहीं निगम जोन 7 नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन क्षेत्र के तहत रामनगर वार्ड नम्बर 24 के क्षेत्र में सड़क मार्ग में सीएन्डडी वेस्ट पर सम्बंधित भवन निर्माणकर्त्ता अनूप गिदवानी पर 1000 रूपये सड़क बाधा शुल्क जुर्माना किया, वहीं कोटा मुख्य मार्ग वार्ड नम्बर 23 के क्षेत्र में सड़क मार्ग में सीएन्डडी वेस्ट पर सम्बंधित भवन निर्माणकर्त्ता अरुण अग्रवाल पर 1000 रूपये का सड़क बाधा शुल्क जुर्माना किया गया.

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