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एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, नहीं होंगे कोई प्रचार-प्रसार…

दुर्ग: भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) (ख) के तहत दिनांक 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को प्रातः 7 बजे से 01 जून 2024 (शनिवार) को संध्या 6.30 बजे के बीच की अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण हेतु प्रतिबंध अधिसूचित किया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति, उपरोक्त निर्धारित कालावधि के दौरान कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा, ना ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

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