छत्तीसगढ़राज्य

अवैध प्रतिबंधित टेबलेट बिक्री करने वालों शिकंजा, 264 कैप्सूल बरामद

बिलासपुर। अवैध नशीला इंजेक्शन/टेबलेट बिक्री करने की शिकायत मिल रही थी, जिस संबंध में मुखबीर लगातार पतासाजी किया जा रहा था, कि 17.07.2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि आरटीओ कार्यालय के सामने मेनरोड लगरा में एक युवक अवैध रूप से नशीली टेबलेट बिक्री कर रहा है, उक्त सूचना से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित किये, जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक शहर, बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के हमराह में तत्काल टीम तैयार कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुये मुखबीर के बताये स्थान आरटीओ कार्यालय के सामने लगरा में रेड कार्यवाही किया गया। जहां मुखबीर के प्राप्त सूचना के आधार पर संदेही युवक को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम यश उर्फ योगविन्द चन्द्राकर निवासी दर्राभाठा सीपत का रहने वाला बताया, जिससे मुखबीर सूचना के संबंध में अवगत कराकर विधिवत् तलाशी लिया गया जिसके तलाशी पर दो डिब्बों में प्रतिबंधित NRs Dieyelomine Hydrochloride Tramadol Capsule 33 स्ट्रिप कुल 266 नग किमती 1716 रू. प्रतिबंधित टेबलेट बरामद हुआ, जिस संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिये जिससे आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी यश उर्फ योगविन्द चन्द्राकर को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

नाम आरोपी –
यश उर्फ योगविन्द चन्द्राकर पिता दिगम्बर चन्द्राकर उम्र 19 वर्ष निवासी दर्राभाठा थाना सीपत, जिला बिलासपुर छ.ग.

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