छत्तीसगढ़राज्य

कलेक्टर के निर्देश पर अवैध धान बिक्री एवं भंडारण पर कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले में अवैध धान की बिक्री एवं भंडारण पर कार्रवाई निरंतर जारी है। जिले में 19 प्रकरणों दर्ज किया गया है। जिसके तहत 442.60 क्विंटल अवैध धान की जब्ती की गई है।

अवैध धान बिक्री एवं भंडारण के मामले में रायपुर जिले में सारागांव खरीदी केंद्र में वीरनारायण देवांगन, गणेश राम साहू, सौरभ ट्रेडर्स, नवापारा में अमित सोनी, पारागांव में संजय यादव, कुर्रा में हरिराम साहू, श्री सांई ट्रेडर्स, श्री माता राजिम ट्रेडर्स, सेम्हरा में सेवक राम साहू, तर्री में तुलाराम किराना स्टोर्स, आरंग में भरत साहू, भोथली में बंधु जनरल स्टोर्स, गुल्लू में दिनेश ट्रेडर्स, तुलसी में सोनू अग्रवाल, तरपोंगी में उमेंद्र वर्मा, मोहंदा में राम कल्याण पटेल, सरारीडीह में रामनांद देवांगन, पलौद में रूपेंद्र साहू, सातपारा में जितेंद्र यादव पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मंडी द्वारा ऐसे फुटकर व्यापारी जिनके द्वारा निर्धारित क्रय सीमा से अधिक मात्रा में धान क्रय कर भंडारित किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही अवैध बिक्री उपार्जन में समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 3100 रूपए प्रति क्विंटल का लाभ प्राप्त करने वालों के खिलाफ कृषि उपज मंडी अधिनियम के उल्लंघन पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र बिना मंडी शुल्क कृषक कल्याण शुल्क जमा किये, परिवहन करते या विक्रय करते पाए जाने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं क्रेता व्यापारियों एवं व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विक्रय स्थल के स्थान पर अन्यत्र विक्रय किया जाता है, उन पर भी कार्रवाईयां की जा रही है।

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