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छत्तीसगढ़राज्य

कोटपा अधिनियम के तहत बीरगांव निगम की कार्रवाई, 13 दुकानदारों पर जुर्माना

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण एवं तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से नगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत सघन जांच अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।

जिला कलेक्टर की टी.एल. बैठक एवं एन-कार्ड बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा निगम आयुक्त युगल किशोर उर्वशा के नेतृत्व में निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में निरीक्षण किया गया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 39, 37, 31, 21, 32 एवं 25 में जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 13 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 1300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही, स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानों को तत्काल हटाने की सख्त चेतावनी दी गई।

जांच अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कराना, निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र का निर्माण नहीं करना, शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना तथा अनिवार्य चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना जैसे उल्लंघनों पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई। इन प्रकरणों में संबंधित दुकानदारों पर प्रति प्रकरण 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

निगम आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा ने कहा कि कलेक्टर के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी दुकानदारों एवं नागरिकों से कोटपा अधिनियम के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि उल्लंघन की स्थिति में भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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