छत्तीसगढ़राज्य

वैज्ञानिक विवेचना से एनडीपीएस के आरोपी को मिली 15 साल की कठोर सज़ा

बिलासपुर। बिलासपुर शहर में नशीली दवाईयों का अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु तत्कालिन पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो शहर मे नशीला इंजेक्सन बेचने वालो के खिलाफ पता साजी के दौरान 11.08.2023 को थाना सिविल लाईन में पदस्थ एसआई अवधेश सिंह मुखबिर सूचना मिली कि आकाश कुर्र नाम का व्यक्ति जरहा भाठा मिनी बस्ती कबाड़ी दुकान के पास अवैध रूप से नशीला इन्जेक्सन का बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर आरोपी को घेरा बंदी कर पकड़कर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत पालन कर आरोपी आकाश कुर्रे के खिलाफ नशीला इंजेक्शन जब्ती उपरांत प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस महोदय के कोर्ट पर रिमांड पर पेश किया गया विवेचना पूर्ण कर आरोपी आकाश कुर्रे के खिलाफ 07.11.2023 को अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया , जो विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी (एन.डी.पी.एस. एक्ट) के न्यायालय पर प्रकरण की सुनवाई पश्चात , विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा के द्वारा एवं विवेचक उप निरी. अवधेश सिंह के द्वारा प्रकरण में साक्ष्य परीक्षण उपरांत , आरोपी आकाश कुर्रे को 3.01.2026 को विचारण के दौरान माननीय विशेष न्यायाधीश के द्वारा आरोपी आकाश कुर्रे पर आरोप सबुत पाये जाने पर (एन.डी.पी.एस. एक्ट) की धारा 22(सी) का दोष सिद्ध पाये जाने पर 15 वर्ष का कठोर कारावास व डेंढ़ लाख रूपये का जुर्माना से दंडीत किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक अवधेश सिंह के द्वारा कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था।

आकाश कुर्र पिता छन्नू कुर्रे उम्र 23 वर्ष साकिन मिनी बस्ती जरहा भाठा को हुई 15 वर्ष का कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button