
रायपुर। रायपुर एवं बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
पुलिस कमिश्नर, रायपुर द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रिंग रोड 01 एवं रिंग रोड 02 से शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा तथा आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 01 माह तक लागू रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर में दिनभर जन सामान्य का आवागमन बना रहने के कारण यातायात का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
प्रतिबंध जिन प्रमुख मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी (पाटीदार भवन के सामने तक), विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) तथा एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 शामिल हैं।
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों एवं परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।


