छत्तीसगढ़राज्य

नगरीय निकाय निर्वाचन आचार संहिता में 5000 से अधिक बैनर – पोस्टर पर सम्पति विरुपण की कार्यवाही

रायपुर। आज अपरान्ह 3 बजे जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु आदर्श निर्वाचन आचार संहिता प्रभावशील की गयी. नगर निगम रायपुर मुख्यालय नगर निवेश विभाग उड़न दस्ता और सभी 10 जोनों के नगर निवेश विभाग की टीमों द्वारा नगर निगम रायपुर के सभी 10 जोनों के समस्त 70 वार्डों में रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निवेश विभाग की टीमों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की गाइड लाईन के अनुसार सम्पति विरुपण की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी है. कुछ घंटों में लगभग 5000 से अधिक बैनरों, पोस्टरों को हटाने की कार्यवाही की गयी. यह कार्यवाही निर्देशानुसार निरन्तर जारी है. विज्ञापन होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है और लोकार्पण शिलालेखों को ढँकने की कार्यवाही सभी जोनों एवं वार्डों में की जा रही है. सम्पति विरुपण की कार्यवाही और सतत निरंतर मॉनिटरिंग का प्रशासनिक दायित्व नगर निगम के नगर निवेशक आभाष मिश्रा और उप अभियंता नगर निवेश विभाग नीतीश झा द्वारा निर्वहन किया जा रहा है.रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक और नगर निगम आयुक्त ने नगरीय निर्वाचन निर्वाचन 2025 के सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभावशील आदर्श निर्वाचन आचरण संहिता की गाइड लाईन का शत – प्रतिशत परिपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने नगर निगम के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है.

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