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छत्तीसगढ़राज्य

राष्ट्रीय स्वाथ्य प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप दिशा-निर्देशों के अनुपालन न करने वाले 59 अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही

रायपुर. राज्य नोडल एजेंसी, छत्तीसगढ़ द्वारा आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों के विरुद्ध Hospital Empanelment Module (HEM 2.0) पंजीयन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन न करने पर छत्तीसगढ़ राज्य के 59 अस्पतालों पर कार्यवाही की गई है । 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) नई दिल्ली के दिशा-निर्देश अनुसार आयुष्मान योजना अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पतालों को HEM 2.0 पोर्टल पर अपनी जानकारी अद्यतन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य था, जिसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी, किन्तु अनेक स्मरण पत्र जारी किए जाने के उपरांत भी कई अस्पतालों द्वारा न तो जानकारी अद्यतन की गई और न ही पोर्टल पर प्राप्त प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

जिला स्तर से प्राप्त अनुशंसाओं एवं समीक्षा के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई है— 21 अस्पतालों, जिन्होंने ‘एक बार भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया’, आगामी आदेश तक निलंबित किए जाने की कार्यवाही की गई है । 12 अस्पतालों को आवश्यक जानकारी अद्यतन न करने एवं क्वेरी का उत्तर न देने के कारण आवश्यक क्वेरी पूर्ण किए जाने तक निलंबित किए जाने की कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त 26 अस्पतालों, जिनके आवेदन अपूर्ण पाए गए तथा पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए, के विरुद्ध भुगतान एवं प्री-ऑथ रोकने की कार्यवाही की जा रही है।

यह कार्यवाही आयुष्मान योजना के प्रावधानों के तहत तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है, ताकि योजना के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जा सके । राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ द्वारा सभी पंजीकृत अस्पतालों को अपील की गई है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत नए पोर्टल HEM 2.0 में पंजीयन हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हुए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा समयबद्ध रूप से आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे अस्पतालों को आयुष्मान योजना में पंजीकृत कर निर्बाध सेवा सेवा प्रदाय किया जा सके |

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