छत्तीसगढ़राज्य

ट्रेन में महिला कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर कार्यवाही

रायपुर। रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार ट्रेन में महिला कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के विरुद्ध चलाई जा रही आपरेशन महिला सुरक्षा 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के दौरान रायपुर मंडल में ट्रेन में महिला यात्रों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 162 के तहत कुल 98 पुरुष यात्रियों पर अभियान के दौरान कार्यवाही की गई। आम जनों को जागरूक करने हेतु ट्रेन , यात्री प्रतीक्षालय , यात्री परिसर आदि जगह पर ,पंपलेट चिपकाया गया।अभियान के दौरान बल सदस्य द्वारा महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान यदि किसी अवांछिनी तत्व एवं किसी पुरुष यात्री के द्वारा किसी प्रकार की छेड़छाड़ व अन्य महिला संबंधित अपराध का कृत्य करते हैं तथा उनकी सुरक्षा में संकट होने पर तत्काल इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल, शासकीय रेल पुलिस, कार्यरत टीटीई को सूचित करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ 139 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी देने के लिए कहा गया ताकि महिला सुरक्षा का मध्य नजर हर प्रकार की सहायता प्रदान किया जा सके। उन्हें यह भी आश्वत किया गया है कि रेलवे प्रशासन एवं रेलवे सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। यात्री गाड़ियों में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं पुरुष यात्री यात्रा करते हुए पाए जाने पर उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।

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