
बिलासपुर। सरकण्डा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड पर लिया है।
मामला और खुलासे के मुख्य बिंदु:
गिरफ्तार आरोपी नारायण साहू (पिता – तुलाराम साहू), उम्र 33 वर्ष, निवासी – तेंन्दुपत्ता गोदाम के पास, गतौरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
अपराध का तरीका आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रलोभन देकर और आपराधिक षड्यंत्र रचकर, पीड़ितों के बैंक खातों से बिना उनकी सहमति के राशि का आहरण/अंतरण किया गया।
फर्जी बैंक खाता साहू बिल्डिंग सप्लाईर’ के नाम से संचालित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC FIRST BANK) और एसबीआई बैंक (SBI BANK) के खातों का उपयोग अवैध और ठगी की गई रकम को इधर-उधर करने के लिए किया जा रहा था।
पंजीकृत धाराएं आरोपी के विरुद्ध थाना कोनी/सरकंडा में धारा 61(2), 317(5), 318(4), 323, 3(5) बीएनएस (BNS) एवं 66-D आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस इस मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है।


