छत्तीसगढ़राज्य

पनीर बेचने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर, 3 नमूनों में से 2 अमानक

रायपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर द्वारा पनीर एनालॉग प्रतिषेध आदेश अधिसूचित होने के बाद जिले में पनीर के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय से जुड़े कारोबारियों पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

इसी क्रम में 3 अगस्त 2026 को रेलवे स्टेशन तेलघानी नाका चौक, रायपुर के पास प्रांशु राय से जब्त 100 किलोग्राम खुला पनीर एवं तिल्दा क्षेत्र में मंडी रोड स्थित कृष्णा डेयरी के संचालक अशोक यदु के प्रतिष्ठान से खुले पनीर का नमूना लिया गया था। खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में यह नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है।

वहीं, प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन से उतारकर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, रायपुर की ओर ले जाए जा रहे सुधा अमृत पनीर का नमूना लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में यह नमूना मानक मानदंडों के भीतर पाया गया है।

विभाग द्वारा पनीर के विक्रेताओं एवं प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011 एवं विनियम 2011 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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