
सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री – सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार (PM-RAHAT) योजना” लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के बाद ‘गोल्डन ऑवर’ (पहले एक घंटे) में पीड़ितों को निःशुल्क एवं तत्काल उपचार सुनिश्चित करना है, जिससे अधिक से अधिक जीवन बचाए जा सकें।
इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम ₹1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया रहा है। यह सुविधा सभी मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों के लिए लागू है, चाहे वे छत्तीसगढ़ के निवासी हों या अन्य राज्य के।
जिला बिलासपुर में iRAD/eDAR से जुड़े 43 अस्पतालों द्वारा कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
उपचार प्रक्रिया के तहत अस्पताल द्वारा पीड़ित को टीएमएस (TMS) 2.0 पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है, जिसके पश्चात 24 घंटे के भीतर उसका सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार की गारंटी भी सुनिश्चित की गई है।
योजना की आवश्यक शर्तें :-
🔹 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती अनिवार्य
🔹 TMS 2.0 पोर्टल पर 24 घंटे के भीतर पंजीकरण अनिवार्य
🔹 पुलिस सत्यापन निर्धारित समय में अनिवार्य (सामान्य: 24 घंटे | गंभीर: 48 घंटे)
🔹 पुलिस सत्यापन हेतु iRAD/eDAR की Accident ID एवं Victim ID आवश्यक
🔹 गंभीर मरीजों हेतु 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार सुनिश्चित
🔹 मामले के स्थानांतरण हेतु जिला पुलिस को 3 घंटे का समय निर्धारित
बिलासपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके और समय पर उपचार से जीवन बचाया जा सके।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में बिलासपुर पुलिस के द्वारा इस हेतु लगातार विभिन्न जन जागरूकता एवं कार्यशाला के माध्यम से आम नागरिकों को इस योजना के तहत मिलने वाली सहयोग के संबंध में जागरूक किया जा रहा है समस्त नागरिकों से अपील है कि इस संबंध में जारी किए जा रहे समस्त जानकारी को आम नागरिकों तक पहुँचाने में आप सभी सहयोगी बने।


