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छत्तीसगढ़राज्य

ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन बनाने सेक्टरों का विस्तार, सख्त कार्यवाही

बिलासपुर। भुतल एवं सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किया था रामगोपाल कार्यालय के पर्यवेक्षण में 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक लगातार जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है इस दौरान योजनाबद्ध एवं समय बद्ध तरीके से सडक सुरक्षा हेतु बहु आयामी उद्देश्यों को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जिले में यातायात नियमों के पालन एवं नियमों के प्रति अनुशासन एवं प्रतिबद्धता स्थापित करने हेतु लगातार कार्यवाही भी की जा रही है।
इसी क्रम में आज 4 सेक्टरों में लगातार कार्रवाई करते हुए आम नागरिकों को ट्रेफिक वायलेशन फ्री जोन के संबंध में अवगत की जा रही आवश्यक कार्यवाही को लेकर सार्वजनिक अनाउंसमेंट करते हुए सभी नागरिकों एवं व्यवसाय गनों को समझाइस दी गई है तथा किसी भी प्रकार के मुख्य मार्ग को संकीर्ण किए जाने या बाधित किए जाने की स्थिति में कठोर कार्रवाई के संबंध में भी अवगत कराया गया है नियमित रूप से उक्त क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त संरचना या निर्माण कार्य को डिस्मेंटल करते हुए कार्यवाही की बार-बार चेतावनी प्रसारित की जा रही है।
इसके बावजूद भी कई व्यावसायीगण व दुकान संचालक गण के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का उल्लंघन कर मुख्य मार्ग को संकीर्ण की जा रही है जो मुख्य मार्ग में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अवगत कराया गया है कि वे अपने व्यवसाय के समुचित संचालन हेतु मुख्य मार्ग पर खड़ी होने वाली वाहनों के व्यवस्था बनाए जाने हेतु गार्ड या स्टाफ की व्यवस्था करें एवं मुख्य मार्ग में किसी भी स्थिति में अपने विक्रय सामग्री को बिखरा कर ना रखें इसके बावजूद भी पुलिस के कार्यवाही के दौरान सामान को लुकाने छिपाने लगते हैं एवं पुलिस के कार्यवाही पश्चात पुन दुकान के सामने रखकर व्यवधान उत्पन्न करते हैं उन पर लगातार निगरानी रखते हुए कार्यवाही किए जाने का सख्त निर्देश दिया गया है।
इसी क्रम में शहर में विभिन्न सेक्टर स्थापित करके वहां पर पूर्ण रूप से ट्रेफिक वायलेशन फ्री जोन व सेक्टर के रूप में सरल सुगम सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है आज इसी क्रम में पूर्व तीनों सेक्टर के अलावा क्रमशः नवीन सेक्टर घोषित कर सत्यम चौक से मगर पारा चौक तक अतिक्रमण कर दुकान संचालकों के द्वारा फुटपाथ पर अनावश्यक अवरोध उत्पन्न किए गए हैं जिन्हें तत्काल ही अतिक्रमण मुक्त किए जाने हेतु संदेश प्रसारित की गई।
वहीं कठोर कार्यवाही करते हुए बैनर पोस्टर फ्लेक्सी एवं अन्य विज्ञापन बोर्ड को जप्त कर नस्तीकरण की कार्यवाही की गई तथा सभी दुकान संचालकों एवं व्यवसाय गनों को दुकान के सामने अनाधिकृत रूप से अपनी स्वयं के वाहनों एवं ग्राहकों के वाहनों को खड़ी नहीं करने हेतु हिदायत दिया गया। साथ में यह भी निर्देशित की गई कि अपने एवं ग्राहकों के वाहनों तथा विभिन्न बैनर पोस्टर होर्डिग्स आदि के माध्यम से अतिक्रमण कर सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध या संकीर्ण करने की स्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। नहीं मानने वाले लोगों के ऊपर अन्य धाराओं के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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