
दिल्ली। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 09 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के दायरे का विस्तार करके इसे और मजबूत किया है, जिससे इस मंच पर व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई है। यह महत्वपूर्ण कदम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि व्यापक कमोडिटी कवरेज और बाजार एकीकरण को और मजबूत किया जा सके।
इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो पूरे भारत के बाजारों को जोड़ता है।
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), जिसे ई-नाम पर व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदण्ड तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है, ने राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय विशेषज्ञों और एसएफएसी के साथ व्यापक परामर्श के बाद तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से इन 09 नई वस्तुओं के लिए मापदण्ड विकसित किए हैं।
व्यापार योग्य मापदण्ड यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनकी उपज की वास्तविक गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त हो, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो और उनकी उनकी मोलभाव शक्ति मजबूत हो। यह पहल एक पारदर्शी व्यापारिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में योगदान देती है। अब तक डीएमआई ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली 238 कृषि वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं। 9 नई वस्तुओं के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 247 हो जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म की पहुंच और प्रभाव व्यापक हो जाएगा।
जोड़ी गई 9 नई वस्तुएं हैं:
ग्रीन टी
चाय
अश्वगंधा की सूखी जड़ें
सरसों का तेल
लैवेंडर तेल
मेंथा ऑयल
वर्जिन जैतून का तेल
लैवेंडर के सूखे फूल
ब्रोकन राइस