
रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 7 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा ने जानकारी दी है कि नगर पालिक निगम रायपुर जोन 7 अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय भूमि भवन स्वामियों द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित सुरक्षा राशि को एफडीआर के रूप में जोन कार्यालय में जमा करवाया गया था, किंतु उक्त संबंधित 26 भूमि भवन स्वामियों द्वारा निर्धारित समय समयावधि के उपरांत भी अपनी भूमि भवन पर रैन वाटर सिस्टम स्थापित करके जमा एफडीआर को मुक्त करने हेतु जोन क्रमांक 7 के कार्यालय में आवेदन जमा नहीं किया गया।
नगर निगम जोन 7 जोन कमिश्नर ने जानकारी दी है कि नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 7 के नगर निवेश विभाग द्वारा नगर निगम जोन 7 क्षेत्र अंतर्गत कुल 26 भवन भूमि स्वामियो की अपने भवन भूमि में रैन वाटर स्थापित सिस्टम स्थापित करने भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय 4 लाख 22 हजार 632 रू. राशि की कुल जमा एफडीआर राशि को राजसात करने की कार्यवाही की गयी गयी है, अब नगर निगम जोन 7 नगर निवेश विभाग द्वारा शासन के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राजसात की गयी एफडीआर राशि से सम्बंधित 26 व्यक्ति/ संस्था के सम्बंधित स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की कार्यवाही की जाएगी।