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रील बनाने वाले रहे सावधान, रेलवे ट्रैक या रेलवे परिसर पर सेल्फी या रील बनाई तो होगी 6 महीने की जेल

भोपाल: रेलवे ट्रैक और ट्रेन पर सेल्फी सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले सावधान हो जाइये। यदि अब आपने रेलवे परिसर के अंदर या ट्रैक-ट्रेन के सामने सेल्फी ली या रील बनाई तो 3000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही छ: महीने की जेल की सजा भी भुगतना होगी।

बता दें की, यदि किसी भी व्यक्ति ने ऐसी रील या सेल्फी अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो रेलवे उनके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल कर उन पर कार्रवाई करेगा।

अभी कम से कम 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान-
वर्तमान में रेलवे परिसर में वीडियो रील-सेल्फी बनाने जैसे मामलों में 500 से 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन मार्च के महीने से जुर्माना राशि 3000 रुपए की जा रही है, संशोधित राशि मार्च से वसूली जाएगी। यह जुर्माना व सजा रेलवे एक्ट की धारा 145 व 147 के तहत होती है।

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