अपराधछत्तीसगढ़

छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने पर, प्रधान पाठक और साथ शिक्षक हुए निलंबित…

छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत व्यवहार करने के कारण 1966 नियम 9 के तहत दोनों शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

गौरेला: संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग बिलासपुर संभाग ने जिला गौरेला में माध्यमिक शाला हरिपुर में पदस्थ प्रधान पाठक होशेलाल टंडन और पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सारबहरा विकास खंड गौरेला में पदस्थ शिक्षक मंयक शर्मा को अपने दुर्व्यवहार के कारण निलंबित किया है।

शिक्षक मयंक शर्मा के खिलाफ शाला प्रबंधन ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ गलत हरकतें करने और उनका घर तक पीछा करने का आरोप है। इसके अलावा स्कूल में किसी अन्य विषय की पढ़ाई कराते पाए गए थे। हमारे समाज में शिक्षक को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया है। लेकिन चंद शिक्षकों की काली-करतूत की वजह से पूरी बिरादरी पर दाग लग रहा है।

वहीं प्रधान पाठक होशे लाल टंडन के खिलाफ विकास खंड शिक्षा अधिकारी गौरेला में जाकर गाली-गलौच और मारने पीटने की धमकी दिए जाने के साथ ही शासकीय कार्य में बाधा और जबरन छुट्टी और अधीनस्थ कर्मचारियों को बेवजह धमकाने जैसा गंभीर मामला सामने आया है। इसी कारनामे पर प्रधान पाठक के साथ शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत व्यवहार करने के कारण 1966 नियम 9 के तहत दोनों शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

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