Gyanvapi masjid case : हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा दावा,ज्ञानवापी में मिले मंदिर होने के 34 शिलालेख
ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट को लेकर बड़ा दावा किया गया है. रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि ज्ञानवापी जिस जगह है उस जगह पर मंदिर होने के सबूत सामने आए हैं.(Gyanvapi masjid case 2024)विष्णु जैन ने कहा है कि पश्चिमी दीवार से साबित होता है कि मस्ज़िद हिन्दू मन्दिर का हिस्सा है. वकील ने कहा कि हिन्दू मंदिर को 17वीं शताब्दी में तोड़कर मस्ज़िद का निर्माण किया गया था. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्ज़िद से पहले उस जगह पर एक हिन्दू मंदिर मौजूद था. हालांकि एएसआई की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है.
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हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा?
ज्ञानवापी की ASI सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने ASI की रिपोर्ट के हवाले से बताया, “ASI ने कहा है कि सर्वेक्षण के दौरान, मौजूदा और पहले से मौजूद संरचना पर कई शिलालेख मिले हैं. वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान कुल 34 शिलालेख मिले हैं.” इसके साथ ही उन्होंने कहा,
- “जो पहले हिंदू मंदिर था उसके शिलालेख को पुन: उपयोग कर ये मस्जिद बनाया गया. इनमें देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में शिलालेख मिले हैं.”
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, “संरचना में पहले के शिलालेखों के पुन: उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्सों को मौजूदा संरचना की निर्माण मरम्मत में पुन: उपयोग किया गया था.
- “इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे देवताओं के तीन नाम मिलते हैं.”
कोर्ट के आदेश पर सौंपी गयी है रिपोर्ट
वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया था. हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया था कि जिला जज ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए.(Gyanvapi masjid case 2024) मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए. अदालत के आदेश के बाद वकील विष्णु शंकर जैन को रिपोर्ट की एक कॉपी दी गयी है.